रायपुर। छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी ने बिल में अतिरिक्त सुरक्षा निधि की राशि को 50 प्रतिशत कम कर दिया है। घरेलू उपभोक्ता (RAIPUR NEWS) अब जारी की गई राशि से कम बिल जमा कर सकेंगे। जिन उपभोक्ताओं ने बिल जमा कर दिया है, उन्हें अगले महीने इसका लाभ देते हुए उनके व्दारा जमा की गई अतिरिक्त सुरक्षा निधि की 50 प्रतिशत राशि को बिजली बिल में समायोजित कर दी जाएगी।
छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग (RAIPUR NEWS) के स्थायी निर्देशों के तहत सुरक्षा निधि लेने का प्रावधान है। हर वर्ष बीते 12 महीने के उपयोग किए गए बिजली की औसत खपत की गणना कर अक्टूबर में अतिरिक्त सुरक्षा निधि के अंतर की राशि ली जाती है। इसकी गणना प्रचलित टैरिफ के आधार पर नियमानुसार पहले से जमा सुरक्षा निधि को घटाकर की जाती है। जितनी राशि का अंतर होता है, उतनी अतिरिक्त सुरक्षा निधि की देयता बनती है।
उल्लेखनीय है कि कोरोनाकाल में विगत वर्ष अतिरिक्त सुरक्षा निधि की गणना इस वर्ष के लिए बढ़ा दी गई थी, जिसके कारण इस वर्ष एक साथ दो वर्षों के पश्चात गणना की स्तिथि बन रही है। साथ ही कोरोनाकाल में लाकडाऊन के कारण लोग घरों से बाहर नहीं निकल रहे थे, जिससे उनके घर के ज्यादातर विद्युत उपकरणों का अधिक उपयोग हुआ। इस कारण सामान्य वर्षों की तुलना में इस साल के औसत बिल में वृद्धि हो गई। यह भी एक बड़ा कारण है जिस कारण औसत बिल एवं फलस्वरूप, अतिरिक्त सुरक्षा निधि की राशि अधिक थी।
उपभोक्ताओं (RAIPUR NEWS) की सुविधा हेतु बिल किये गए अतिरिक्त सुरक्षा निधि को आधी करने के निर्देश माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा दिए गए जिसके उपरांत, छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग से अनुमति प्राप्त कर घरेलू उपभोक्ताओं को कुल जारी की गई अतिरिक्त सुरक्षा निधि की राशि का 50 प्रतिशत भुगतान करने की सुविधा दी गई है।