भिलाई। छत्तीसगढ़ के भिलाई नगर निगम क्षेत्र के करदाता को सुविधा देने के लिए 30 नवंबर तक संपत्ति कर में 2% की छूट दी जा रही है। अप्रैल व मई माह में करदाताओं को 6.25% की छूट (TAX) दी गई थी। जून और जुलाई में 5%, अगस्त और सितंबर माह में 4% की छूट दी गई थी। अक्टूबर और नवंबर में 2% की छूट दी जा रही है। लेकिन दिसंबर माह के प्रारंभ से छूट का लाभ नहीं मिल पाएगा।
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निगम आयुक्त प्रकाश सर्वे ने कहा कि इस वित्तीय वर्ष के बाद यानी कि 31 मार्च 2022 के पश्चात संपत्ति कर जमा करने वाले करदाताओं (TAX) को 1 अप्रैल से 18% अधिभार देना पड़ेगा। साथ ही स्वविवरणी प्रस्तुत नहीं करने पर 1000 शास्ती शुल्क भी लिया जाएगा। इधर पुराने बकायेदारों से वसूली के लिए निगम प्रशासन सख्त कदम उठा रही है। बकायेदारों को धारा 173, 174 की नोटिस देने के बाद इन्हें कुर्की वारंट (TAX) भी जारी किया जा रहा है। बकायादारों की लिस्ट भी बन रही, जिनका नाम सार्वजनिक किया जाएगा। स्वविवरणी की जांच में जानकारी गलत पाए जाने पर अंतर की राशि का 5 गुना शास्ती अधिरोपित किया जाएगा। इधर लोगों को समय पर संपत्ति कर जमा करने के लिए शासन के आदेश पर निगम प्रशासन बीते 6 माह से कवायद कर रही। इसमें सफलता भी मिली है।