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पालको की सहमति के बिना छात्रों की एंट्री नहीं, स्कूल खोलने प्राचार्य को नोडल बनाने की अपील

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रायपुर। स्कूल शिक्षा विभाग का निर्देश मिलने के बाद प्रदेश के निजी स्कूल संचालकों ने स्कूल खोलने की तैयारी शुरू कर दी है। स्कूल खोलने से पूर्व निजी स्कूलों का प्रतिनिधित्व करने वाले छत्तीसगढ़ प्रायवेट स्कूल एसोसिएशन (CG PRIVATE SCHOOL ASSOCIATION) के अधिकारियों ने प्रदेश में स्कूल संचालन करने वाले संचालकों की बैठक ली।

बैठक में स्कूल संचालकों ने सर्वसम्मित से पालको की सहमति लेने, बस सुविधा लेने के लिए अग्रिम किराया भुगतान करने, स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा निर्देश गाइड लाइन का पालन करने का निर्णय लिया है। स्कूल परिसर में फीस संबंद्धी विवाद ना हो, इसलिए पूर्व में निर्देशित बोर्ड को स्कूल परिसर के बाहर नोडल के नंबरों के साथ लगाने का निर्देश एसोसिएशन (CG PRIVATE SCHOOL ASSOCIATION) के अध्यक्ष राजीव गुप्ता ने निजी स्कूल संचालको को दिया है।

RTE की प्रक्रिया हो समय पर पूरी

स्कूल शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने आरटीई के तहत आवेदन प्रक्रिया पूरा करने का निर्देश जारी किया है। इस निर्देश के जारी होते ही, एसोसिएशन ने सभी स्कूल संचालको को समय पर प्रक्रिया पूरी करने और उसकी सूचना नोडलों (CG PRIVATE SCHOOL ASSOCIATION) के माध्यम से स्कूल शिक्षा विभाग के अधिकारियों तक पहुंचाने की बात कही है।

इस गाइड लाइन का करना होगा पालन

  • स्कूल प्रबंधन ऑफलाइन-ऑनलाइन दोनो मोड में क्लास का संचालन करेंगे।
  • स्कूल परिसर के अंदर मास्क पहना अनिवार्य होगा।
  • स्कूल में 50 प्रतिशत उपस्थित नियम का ही पालन करना होगा।
  • स्कूल परिसर में सेनिटाइजेशन की प्रक्रिया स्कूल खुलने से पूर्व ही करनी होगी।
  • लाइब्रेरी, लैब, मैदान में मास्क लगाना अनिवार्य होगा।
  • छठवीं, सातवीं, नवमी और ग्यारवी की कक्षाओं का संचालन मोहल्ला क्लास की तर्ज पर होगा।
  • जिन छात्रो को बसों से आना होगा,उनके पालको को पूर्व में स्कूल बसों का भुगतान करना होगा।