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बड़ी ख़बर : डॉक्टरों को सेवा समाप्ति से पहले मिला मौका, रख सकेंगे अपना पक्ष

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रायपुर। राज्य शासन के स्वास्थ्य विभाग ने अनाधिकृत रूप से तीन वर्षों से अनुपस्थित चिकित्सा अधिकारियों की सेवा समाप्ति के पहले व्यक्तिगत सुनवाई के लिए अंतिम अवसर प्रदान करने संबंधी सूचना जारी की है।

संचालनालय, स्वास्थ्य सेवाएं द्वारा छत्तीसगढ़ शासन के वित्त एवं योजना विभाग द्वारा वर्ष 2013 में जारी परिपत्र के अनुसार शासकीय सेवकों को अनुपस्थिति के कारणों को स्पष्ट करने के लिए युक्तियुक्त अवसर दिए जाने संबंधी प्रावधान के तहत यह सूचना जारी की गई है।

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परिपत्र में उल्लेखित प्रावधान “यदि कोई शासकीय कर्मचारी तीन वर्ष से अधिक अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहता है, तो कोई शासकीय सेवक अवकाश सहित या बिना अवकाश के बाह्य सेवा से भिन्न, तीन वर्ष से अधिक निरंतर अवधि के लिये कर्तव्य से अनुपस्थित रहता है, तो उसे शासकीय सेवा से त्याग-पत्र दिया हुआ समझा जाएगा। जब तक कि राज्यपाल, प्रकरण की आपवदिक परिस्थितियों को देखते हुए अन्यथा निर्धारित न करें, परन्तु इन प्रावधानों को लागू करने के पूर्व शासकीय सेवक को ऐसी अनुपस्थिति के कारणों को स्पष्ट करने हेतु युक्तियुक्त अवसर दिया जाएगा” के तहत विभाग द्वारा चिकित्सा अधिकारियों को सुनवाई के लिए अंतिम अवसर प्रदान करने हेतु यह सूचना जारी की गई है।

अनाधिकृत रूप से तीन वर्षों से अनुपस्थित चिकित्सा अधिकारियों को सूचना के प्रकाशन के सात दिनों के भीतर कार्यालयीन समय में संचालनालय, स्वास्थ्य सेवाएं, छत्तीसगढ़, तृतीय तल, इन्द्रावती भवन, अटल नगर, नवा रायपुर में स्वयं उपस्थित होकर या डाक के माध्यम से अपना लिखित पक्ष प्रस्तुत करने के लिए निर्देशित किया गया है।

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निर्धारित समयावधि में दावा-आपत्ति प्रस्तुत नहीं करने पर चिकित्सा अधिकारियों के विरूद्ध नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही करते हुए सेवा से पृथक करने की कार्यवाही की जाएगी जिसके लिए अधिकारी स्वयं जिम्मेदार होंगे।