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शासकीय धान का उठाव नहीं कर रहे राईस मिलर्स पर कार्रवाई जारी : कलेक्टर

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राजनांदगांव। कलेक्टर के निर्देश पर मेसर्स जिनदत्त चावल उद्योग, माँ पीताम्बरा राइस मिल, श्री हनुमान राइस मिल में जप्ती की कार्रवाई की गई है। छत्तीसगढ़ कस्टम मिलिंग चावल उपार्जन आदेश एवं आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत इन राईस मिलों में जप्ती की कार्रवाई की गई। उल्लेखनीय है कि इन राईस मिलर्स द्वारा मिलिंग क्षमता के अनुसार मिलिंग कार्य नहीं किया जा रहा है, साथ ही विगत 4-5 दिनों से धान के उठाव के लिए डीओ रिक्वेस्ट भी नहीं किया जा रहा है।

कलेक्टर तारन प्रकाश सिन्हा निर्देशन में सहायक खाद्य अधिकारी भुनेश्वर चेलक एवं आशीष रामटेके तथा खाद्य निरीक्षक द्रोण कामड़े के साथ शासकीय धान का कस्टम मिलिंग कार्य हेतु समितियों से धान का उठाव नहीं करने वाले जिले के राईस मिलों की जांच की गई। जांच के दौरान जिनदत्त चावल उद्योग का निरीक्षण किया गया। मिल के संचालक फूलचंद बैद द्वारा 6 माह की कस्टम मिलिंग क्षमता के अनुसार 48000 क्विंटल का अनुबंध कराकर केवल 27846 क्विंटल धान का उठाव किया गया था, जो कि अनुबंध का मात्र 38 प्रतिशत कार्य है। इनके द्वारा कस्टम मिलिंग कार्य में रूचि नहीं ली जा रही था। विगत 5-6 दिवस से उनके द्वारा धान का उठाव कार्य नहीं किया जा रहा था। उक्त अनियमितता के कारण मिल परिसर में उपलब्ध 1074.88 क्विंटल धान एवं 3139.00 क्विंटल चावल तथा कनकी 568.00 क्विटंल जप्त किया जाकर प्रोपाईटर के सुपुर्दगी में दिया गया। जप्त शुदा चावल, धान एवं कनकी की अनुमानित कीमत 97 लाख 73 हजार रूपए है।

इसी क्रम में मॉँ पिताम्बरा राईस मिल डोंगरगांव की जांच की गई। मिल के भागीदार अभिनव साहू द्वारा 6 माह की कस्टम मिलिंग क्षमता के अनुसार 144000 क्विंटल का अनुबंध कराकर केवल 61764 क्विंटल धान का उठाव किया गया था, जो कि अनुबंध का मात्र 42 प्रतिशत कार्य है। इनके द्वारा कस्टम मिलिंग कार्य में रूचि नहीं ली जा रही है। विगत 5-6 दिवस से उनके द्वारा धान का उठाव कार्य नहीं किया जा रहा है। उक्त अनियमितता के कारण मिल परिसर में उपलब्ध 9700 क्विंटल धान एवं 1450 क्विंटल चावल तथा कनकी 4490 क्विंटल जप्त किया जाकर प्रोपाईटर के सुपुर्दगी में दिया गया। जप्त शुदा चावल, धान एवं कनकी की अनुमानित कीमत 2 करोड़ 77 लाख रूपये है।

इसके अतिरिक्त हनुमान राईस मिल मोहारा राजनांदगांव की जांच किया गया। मिल के संचालक विजय गोयल द्वारा 6 माह की कस्टम मिलिंग क्षमता के अनुसार 96000 क्विंटल का अनुबंध कराकर केवल 43431 क्विंटल धान का उठाव किया गया था, जो कि अनुबंध का मात्र 45 प्रतिशत कार्य है। इनके द्वारा कस्टम मिलिंग कार्य में रूचि नहीं ली जा रही है। विगत 5-6 दिवस से उनके द्वारा धान का उठाव कार्य नहीं किया जा रहा है। उक्त अनियमितता के कारण मिल परिसर में उपलब्ध 4990 क्विंटल धान एवं 4875 क्विंटल चावल तथा कनकी 115 क्विंटल जप्त किया जाकर प्रोपाईटर के सुपुर्दगी में दिया गया। जप्त शुदा चावल, धान एवं कनकी की अनुमानित कीमत 2 करोड़ 2 लाख रूपये है।

तीनों राईस मिलर द्वारा कस्टम मिलिंग कार्य को प्राथमिकता के आधार पर न करते हुये फ्री सेल चावल एवं कनकी विक्रय का कार्य किया जा रहा था। इस अनियमितता के कारण इन राईस मिलर्स के विरूद्ध छत्तीसगढ़ कस्टम मिलिंग चावल उपार्जन आदेश 2016 एवं आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत् कार्रवाई करते हुये तीनों मिलों से कुल 15764.88 क्विंटल धान, 9464.00 क्विंटल चावल एवं 5173 क्विंटल कनकी जप्त किया गया। जिसकी कुल अनुमानित कीमत 5 करोड़ 77 लाख 12 हजार 445 रूपए है।