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हाईकोर्ट से छत्तीसगढ़ सरकार को बड़ा झटका, सभी के टीकाकरण का दिया आदेश

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बिलासपुर। छत्तीसगढ़ में कोरोना टीकाकरण के तीसरे चरण के मामलें में हाईकोर्ट ने सरकार फटकार लगाई है। इस मामलें में कोर्ट ने सरकार से कहा है कि राज्य सरकार वैक्सीनेशन पर रोक नहीं लगा सकती है। इसके साथ ही कोर्ट की तरफ से इस मामलें में सभी वर्ग का सामान रूप से वैक्सीनेशन करने का आदेश दिया है।

बिलासपुर हाईकोर्ट ने जनता कांग्रेस नेता अमित जोगी, मोहित सिंघानिया सहित अन्य लोगों की याचिका पर सुनवाई करते हुए सरकार को अपना पक्ष रखने का समय दिया था। जिसमें आज सुनवाई की गई। इस दौरान सरकार की दलीलों को कोर्ट ने सिरे से खारिज करते हुए जमकर फटकार लगाई।

सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस की डिवीजन बेंच ने टिपण्णी करते हुए कहा कि ” वैक्सीनेशन के लिए कोई बहानेबाजी नहीं चलेगी। राज्य सरकार 1/3 के हिसाब से सभी वर्ग का समान रूप से टीकाकरण किया जाए।” BPL, APL और सामान्य वर्गों के हिसाब से सभी का समान रूप से टीकाकरण किए जाने का फैसला सुनाया है।

गौरतलब है कि देश में कोरोना वैक्सीनेशन के तीसरे चरण की शुरूआत 1 मई से की गई थी। इसमें छत्तीसगढ़ सरकार ने आदेश जारी कर आर्थिक आरक्षण के तहत सिर्फ अंत्योदय राशन कार्ड धारियों को पहले टीका लगाने का आदेश जारी किया था। वहीं राज्य सरकार वैक्सीनेशन में रजिस्ट्रेशन करने वालों को प्राथमिकता नहीं दी जा रही थी।

टीकाकरण के आंकड़ें किए ज़ारी

इधर स्वास्थ विभाग ने आज ही 18+ के लिए सूबे में किए जा रहे टीकाकरण के लिए आंकड़ें ज़ारी किए है। ज़ारी आंकड़ों के मुताबिक प्रदेश के 28 जिलों में 05 मई 2021 की स्थिति में 18 ले 44 आयु वर्ग के 42,903 लोगों का टीकाकरण किया जा चुका है।

विभाग ने ये भी कहा है कि छत्तीसगढ़ सरकार प्रदेश के 18 से 44 आयु वर्ग के लोगों के निःशुल्क टीकाकरण के लिए भारत बायोटेक को कोवैक्सीन के लिए और सीरम इंस्टीट्यूट को कोविशील्ड वैक्सीन के लिए आर्डर दिए हैं। इन दोनों कंपनियों को राज्य सरकार के स्वास्थ्य विभाग द्वारा कुल 75 लाख वैक्सीन के आर्डर दिए गए हैं।