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छत्तीसगढ़ विधानसभा में शराब के टैक्स पर कोहराम, विपक्ष का बहिर्गमन….

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रायपुर। छत्तीसगढ़ विधानसभा (CG Assembly) में शराब पर लगाए गए कोरोना कर का मुद्दा भी गरमाया। विपक्ष के सदस्य अजय चन्द्राकर ने इस मुद्दे को उठाते हुए सदन में पूछा “क्या वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि देशी व विदेशी मदिश (स्प्रिट/माल्ट) के फुटकर विक्रय दर पर 10 रुपये व 10 प्रतिशत की दर से “विशेष कोशेना शुल्क” अधिरोषित किया गया था।

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इससे दिनांक 03-02-2021 तक कितनी राशि प्राप्त हुई है ? कोरोना महानारी (कोविड-9) के लिए स्वास्थ विभाग को इस मद से कितनी राशि उपयोग में लायी गयी है ? तथा कितनी राशि बची है ?

उन्होंने ये भी कहा कि यदि किसी भी मद में कोई राशि स्वीकृत / व्यय नहीं की गई है तो इसका क्या कारण है ? और कब तक किया जायेगा ?

इसका जवाब वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री कवासी लखमा के स्थान पर वन मंत्री मोहम्मद अकबर ने जवाब दिया। उन्होंने छत्तीसगढ़ विधानसभा (CG Assembly) में सदन को बताया कि छत्तीसबाढ़ शासन द्वारा ज़ारी आदेश के मुताबिक़ देशी शराब की फुटकर विक्रय दर पर प्रतिनग 10/- की दर से विशेष आबकारी शुल्क 98,9,98,240/-रुपए मिले है।

वहीं विदेशी शराब की फुटकर विक्रय दश पर 10 % की दर से विशेष कोरोना शुल्क 66,55,38,808/- मिले है।

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मंत्री ने सदन में कहा कि इस राशि अब तक कोई इस्तेमाल नहीं किया गया है। इसके लिए एक प्राधिकरण का गठन किया गया है, अनुशंसा के बाद इस राशि का खर्च होगा।

CG Assembly : विपक्ष का बहिर्गमन

मंत्री के इस जवाब के बाद विपक्ष के सदस्यों ने जमकर हंगामा किया। चंद्राकर ने कहा कि “कोरोना की राशि का दुरुपयोग हो रहा है, जनता पर लगाये गए टैक्स दुरुपयोग है।” इसके साथ ही विपक्ष ने बहिर्गमन कर दिया।