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गणतंत्र दिवस हिंसा मामले में दाखिल याचिकाओं को सर्वोच्च न्यायालय ने किया खारिज

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26 जनवरी को देश की राजधानी दिल्ली में हुई ट्रैक्टर रैली में हिंसा के बाद दाखिल याचिकाओं को सर्वोच्च न्यायलय ने खारिज कर दिया है. चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एसए बोबडे की अगुआई वाली पीठ ने बुधवार को अलग-अलग याचिकाओं की सुनवाई की.

अदालत ने कहा कि केंद्र सरकार ने इस मामले को गंभीरता से लिया है और वह अपना काम कर रही है. CJI एसए बोबडे, जस्टिस एएस बोपन्ना और जस्टिस वी रामसुब्रमण्यन की पीठ ने इन याचिकाओं पर सुनवाई की. सुप्रीम कोर्ट इस संबंध में केंद्र सरकार को ज्ञापन सौंपने की बात कही हैं. साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने मामले की जांच के लिए पूर्व न्यायाधीश की अध्यक्षता वाला एक पैनल गठित करने की याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया.

अधिवक्ता मनोहर लाल शर्मा की याचिका में दावा किया गया है कि किसानों के विरोध प्रदर्शन के खिलाफ साजिश की गयी और बिना किसी सबूत के किसानों को ‘आतंकवादी’ बताया गया. शर्मा ने केंद्र और मीडिया को निर्देश जारी कर बिना किसी प्रमाण के झूठे आरोप लगाने और किसानों को आतंकवादी बताने से रोकने का अनुरोध किया है. अदालत इस याचिका को भी खारिज कर दिया है.