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Budget 2021: केंद्रीय वित्तमंत्री ने टैक्स गड़बड़ी वाले मामलों में किया बड़ा ऐलान

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नई दिल्ली. केंद्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने टैक्स गड़बड़ी वाले मामलों में बड़ा ऐलान किया है. वित्तमंत्री ने कहा कि अब 6 साल पुराने टैक्स गड़बड़ी के मामलों की जांच नहीं होगी. इसकी सीमा अब तीन साल कर दी गई है और वो भी गंभीर टैक्स गड़बड़ी के मामले खुलेंगे.

वित्तमंत्री ने कहा कि अगर किसी मामले में गड़बड़ी सालाना 50 लाख है तो 10 पुराने केस भी खोले जा सकते हैं. वित्तमंत्री ने कहा कि अनुपालन बोझ में कमी लाने के लिए निर्धारण पुनः खोले जाने की समय सीमा संगत निर्धारण वर्ष की समाप्ति से चालू 6 वर्षों से घटाकर 3 साल कर दी गई है.

केवल उन्हीं मामलों में 10 साल तक के लिए दोबारा पुनः खोले जाने की अनुमति देने का प्रस्ताव है, जिनमें एक वर्ष के लिए 50 लाख रुपये या अधिक की अघोषित आय का साक्ष्य है.

निर्मला सीतारमण ने कहा कि दोबारा खोले जाने में विवेकाधिकार को पूरी तरह हटा दिया जाए और अब से केवल ऐसे मामलों में दोबारा खोले जाने की कार्रवाई की जाएगी जो डाटा एनालिटिक्स, सीएंडजी की आपत्ति के आधार पर प्रणाली द्वारा पहचान किया जाएगा.

इसके साथ तलाशी और सर्वेक्षण के लिए भी मामलों को फिर से खोले जाने की कार्रवाई की जा सकती है. साथ ही आयकर कार्रवाईयों में शीघ्रतम रूप से निश्चितता लाने के लिए यह भी प्रस्ताव किया गया है कि समान निर्धारण या आयकर विवरणों की प्रोसेसिंग के लिए और विवरणों को भरने के लिए भी समय सीमा तीन महीने घटा दी जाए.