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रायपुर में लाॅकडाउन को लेकर आया संशोधित आदेश,जानिए क्या हुआ है बदलाव

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रायपुर। राजधानी परिक्षेत्र सहित पूरे जिले में आज रात 9 बजे से 28 सितंबर तक लाॅक डाउन का आदेश कलेक्टर रायपुर ने जारी किया है। उनके पूर्व आदेश को संशोधित करते हुए आज एक नया आदेश जारी किया गया है।
पूर्व आदेश के मुताबिक केवल अति आवश्यक सेवाओं से जुड़े लोगों को पेट्रोल अथवा डीजल देने की अनुमति प्रदान की गई थी, अन्य के लिए प्रतिबंधित रखा गया था। इस आदेश में संशोधन किया गया है। अब नए आदेश के मुताबिक

 

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अति आवश्यक सेवाओं से संबंधित जनों के अलावा प्रेस मीडिया, परीक्षार्थियों, दूसरे राज्यों से आने वाले वाहनों, जिन्हें लौटना हो या आगे जाना हो के अलावा ई-पास धारकों और अनुमति प्राप्त लोगों को पेट्रोल-डीजल प्रदान किया जा सकता है। आम नागरिकों के लिए प्रतिबंध यथावत रहेगा।


वहीं दूध वितरण के लिए भी संशोधित आदेश जारी किया गया है, जिसके मुताबिक दुकान अथवा पार्लर खोलने की अनुमति नहीं होगी, बल्कि निर्धारित समय तक नियमों का पालन करते हुए दूध वितरण किया जा सकता है। यही आदेश समाचार पत्रों के हाॅकरों के लिए भी लागू किया गया है।