रायपुर। शराब घोटाले में आरोपी अनवर ढेबर की जमानत अर्जी विशेष अदालत ने खारिज कर दी। अनवर की तरफ से वकीलों ने लगभग ढाई सौ पेज की जमानत याचिका दाखिल की थी, जिसमें गिरफ्तारी का इस आधार पर विरोध किया था कि जिस केस में एक बार ईडी गिरफ्तार कर चुकी थी,
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उसी केस में दोबारा गिरफ्तारी विधिसम्मत नहीं है। लेकिन EOW की ओर से अभियोजन पक्ष ने इसका जोरदार विरोध किया और कहा कि नई FIR हुई है, कार्रवाई उसी आधार पर हुई है। लंबी सुनवाई के बाद विशेष अदालत ने अनवर की जमानत खारिज कर दी।
अनवर की याचिका पर बचाव पक्ष के वकीलों ने यह तर्क भी दिया कि जब इस केस में ईडी ने गिरफ्तारी की थी, तब स्वास्थ्यगत कारणों से अनवर को अदालत से जमानत दी गई थी। स्वास्थ्यगत समस्याएं अब भी हैं, इसलिए जमानत का लाभ दिया जाना चाहिए।
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EOW ने इस आधार पर जमानत का विरोध किया कि ईओडब्लू अभी इस केस में जांच जारी रखे हुए है। ऐसे में आरोपी को जमानत मिलने से प्रकरण प्रभावित हो सकता है। गौरतलब है, अनवर को EOW ने इस केस में प्रमुख आरोपियों में रखा है और तकरीबन दो हफ्ता पहले गिरफ्तार कर रिमांड पर लेने के बाद जेल भेजा गया है।