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नाबालिग महिला पहलवान ने वापस लिए आरोप, दर्ज कराया नया बयान

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दिल्ली। यौन उत्पीड़न के आरोपों को लेकर भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष और सांसद बृजभूषण शरण सिंह (BRIJBHUSAN SHARAN SINGH) के खिलाफ बयान दर्ज कराने वाली इकलौती नाबालिग महिला पहलवान ने अपने आरोप वापस ले लिए हैं। एक अंग्रेजी अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक सात महिला पहलवानों में शामिल इस नाबालिग ने अब मजिस्ट्रेट के सामने नया बयान दिया है। उसने पहले बृजभूषण सिंह के खिलाफ एक बयान पुलिस और दूसरा मजिस्ट्रेट के सामने दर्ज कराया था।

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अखबार ने सूत्रों के हवाले से बताया कि 17 साल की नाबालिग पहलवान ने अब मजिस्ट्रेट के सामने सीआरपीसी की धारा 164 के तहत नया बयान दर्ज कराया है। इस धारा के तहत दर्ज बयान को अदालत (BRIJBHUSAN SHARAN SINGH)  में अहम सबूत माना जाता है। मजिस्ट्रेट के सामने अलग-अलग बयान के बाद अब अदालत फैसला करेगी कि किस बयान को वरीयता दी जाए। पुलिस ने मंगलवार को पुष्टि की कि नाबालिग का बयान फिर दर्ज किया गया है। अखबार ने नाबालिग पहलवान के पिता से संपर्क किया, लेकिन उन्होंने बयान के बारे में कोई जवाब नहीं दिया। नाबालिग ने 10 मई को मजिस्ट्रेट के सामने पहला बयान दर्ज कराया था। एफआइआर में उसके पिता ने कहा था कि आरोपी ने फोटो खिंचवाने के बहाने उसे जोर से पकड़ा, अपनी ओर खींचा और जान-बूझकर सीने पर हाथ फेरा।

आज बलाली गांव में महापंचायत

पहलवानों के समर्थन में सांगवान खाप की अगुवाई में चरखी दादरी जिले (BRIJBHUSAN SHARAN SINGH)  के बलाली गांव में 7 जून को सर्वजातीय महापंचायत होगी। इस गांव की बेटियों विनेश फोगाट और संगीता फोगाट को भी महापंचायत में आमंत्रित किया है। फोगाट खाप ने महापंचायत को सफल बनाने का आह्वान करते हुए पहलवानों के आंदोलन से पीछे हटने की खबरों को अफवाह बताया। बजरंग पूनिया का भी बलाली से जुड़ाव है। वह द्रोणाचार्य अवॉर्डी पहलवान महावीर फोगाट के दामाद हैं।

शिकायत पर दर्ज हुआ था पॉक्सो का मामला

एफआइआर के आधार पर बृजभूषण के खिलाफ पॉक्सो की धारा 10 और आइपीसी की धारा 354, 354-ए, 354-डी और 34 के तहत केस दर्ज किया गया। पॉक्सो की धारा 10 नाबालिग के यौन उत्पीड़न से जुड़ी है। इसमें 7 साल तक सजा का प्रावधान है। वहीं धारा 354 के तहत तीन साल तक की सजा हो सकती है।