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रायपुर में रेल यात्री हुए जागरूक, 35 पैसे में ले रहे है 10 लाख तक का बीमा

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रायपुर। उड़ीसा के बालासोर में हुए रेल हादसे ने देशभर को गहरे सदमे में दाल दिया है, इस हादसे में सैकड़ों परिवार बिखर गए। कहीं किसी का कमाऊ बेटा इस हादसे का शिकार हुआ तो किसी का घर चलाने वाला बाप अचानक ही काल के गाल में समा गया। इन सबके बिच ऐसे परिवारों को आर्थिक तौर परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।

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इस हादसे के बाद देश भर के रेल यात्रियों में रेलवे बीमा को लेकर एक अलग स्तर पर जागरुकता देखने मिल रही है। राजधानी रायपुर में यात्रियों से बातचीत में ये पता चला कि “पहले वे रिजर्वेशन करते समय इस बात को नजरअंदाज करते थे कि ऑनलाइन रिजर्वेशन करते समय एक ऑप्शन 35 पैसे में आ रहा है।

जिसमें उनका 2 से 10 लाख तक का बीमा हो रहा है। लेकिन बालासोर हादसे के बाद यात्रियों ने बीमा के ऑप्शन को सिलेक्ट करना शुरु कर दिया है। इतनी ही नहीं यात्रियों ने इसको लेकर परिवार वालों को भी जानकारी दी है। जिससे कोई भी अगर रिजर्वेशन करता है, तो वह अपना बीमा जरुर लेता है।

ये रेलवे का सफर के दौरान इंश्योरेंस

जब आप आईआरसीटीसी की वेबसाइट के जरिए ट्रेन का टिकट बुक करते हैं तो वहां पेमेंट प्रोसेस के समय यात्रा बीमा का ऑप्शन मिलता है। अगर इसे सिलेक्ट किया जाए तो 35 पैसे में बीमा कवर मिल जाता है। बड़ी बात यह है कि एक पीएनआर नंबर के जरिए जितने भी यात्रियों के टिकट बुक किए जाते हैं, उन सभी पर यह बीमा लागू होता है।

इसलिए भी ज़रूरी है यात्री बीमा

भारतीय रेल्वे ने रेल हादसे में घायल हुए लोगों के लिए यात्री बीमा की शुरुआत की थी। जिसमें टिकट लेते समय ऑनलाइन 35 पैसे शुल्क देकर यात्री बीमा करवा सकते हैं। रेल दुर्घटना होने पर घायल व्यक्ति को प्रधानमंत्री राहत कोष से 2 लाख रुपए और रेल मंत्रालय से 10 लाख रुपए तक मिलते हैं। यात्री बीमा इसलिए भी जरूरी है क्योंकि यात्री किसी रेल हादसे का शिकार हो जाता है तो उसके इलाज हेतु सारी सुख-सुविधाऐं रेल्वे राहत कोष के जरिए होती है।

ट्रेवल एजेंसीज ने भी किया प्रमोट

रायपुर में मौजूद ट्रेवल एजेंसीज ने भी रेलवे का रिजर्वेशन करते समय बीमा कराने की बात को प्रमोट किया है। जिससे यात्रियों के बीच इसको लेकर जागरुकता भी बढ़ रही है। ट्रेवल एजेंसी का कहना है कि रायपुर में अगर अनुमान लगाया जाए तो 10 यात्रियों में से 6 ऐसे लोग हैं जो सफर करते समय बीमा लेना शुरु कर चुकें है। वहीं उन्होने बताया कि पहले लोग बीमा को फिजूलखर्ची समझते थे, लेकिन हादसे के बाद यात्रियों ने बीमा कराने की ओर भी कदम बढ़ाया है।

मृतक के परिजनों को मिलते है 10 लाख

जानकारी के मुताबिक यात्री बीमा क्लेम करने के लिए एक निश्चित तिथि होती है। जिसके पहले बीमा क्लेम करना होता है। यात्री बीमा हादसे के चार महीने के अंदर क्लेम करना होता है। आईआरसीटीसी से किए गया बीमा जिस कंपनी से हुआ होता है। संबंधित कंपनी में जाकर डीटेल सबमिट करने पर मौत होने पर 10 लाख रुपए, विकलांग होने पर 7 लाख 50 हजार रुपए और घायल होने पर 2 लाख रुपए मिलते हैं।