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बड़ा फैसला : छत्तीसगढ़ की नई गाड़ी का टेम्प्रेरी रजिस्ट्रेशन अब 6 माह तक वैध

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रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार के परिवहन विभाग द्वारा परिवहन सुविधाओं को लगातार ऑनलाइन उपलब्ध कराया जा रहा है। इसी कड़ी में नये ख़रीदे जाने वाले गाड़ी के टेम्पररी रजिस्ट्रेशन का आवेदन भी अब गाड़ी ख़रीदने के समय गाड़ी विक्रेता डीलर के द्वारा किया जा सकेगा।

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इसके साथ ही टेम्प्रेरी रजिस्ट्रेशन के वैध अवधि को बढाकर अब 6 महीने क कर दिया गया है। पूर्व में टीआर रजिस्ट्रेशन की वैलिडिटी एक माह की होती थी जिस समय सीमा के अंदर वाहन क्रेता को अन्य ज़िले अथवा अन्य राज्य में जाकर गाड़ी का स्थायी रजिस्ट्रेशन कराना होता था।

कई बार इस समय सीमा में स्थायी रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाता है, जिससे की वाहन क्रेता को पेनाल्टी लग जाता है। इस समस्या का समाधान करने परिवहन विभाग ने टेम्पररी रजिस्ट्रेशन की वैधता अब बढ़ाकर 6 माह कर दी है।

गौरतलब है कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की मंशा के अनुरूप परिवहन मंत्री मोहम्मद अकबर के मार्गदर्शन में प्रदेश में परिवहन विभाग द्वारा ट्रांसपोर्टर और डीलरों की इस मांग को पूरा किया गया है।

क्या होता है टेम्पररी रजिस्ट्रेशन

यदि आप किसी और ज़िले से नई गाड़ी ख़रीद रहे है तो आपको डीलर टेम्पररी रजिस्ट्रेशन कर के देता है। जिसे अपने ज़िले के आरटीओ में जमा कर स्थायी रजिस्ट्रेशन नंबर लिया जाना होता है। इसी तरह यदि आप अन्य राज्य से नई गाड़ी ख़रीद कर लाते है, या छत्तीसगढ़ से नई गाड़ी ख़रीद कर किसी और राज्य में ले जाते है तो आपको टेम्पररी रजिस्ट्रेशन करा कर गाड़ी ले जानी होती है।

ट्रक और बस वालों को भी मिलेगी सुविधा

इसी तरह कमर्शियल गाड़ी क्रेता बस या ट्रक बनाने के लिए कई बार सिर्फ़ चेसिस ख़रीदते है और बाद में उसकी बॉडी बनायी जाती है। चेसिस वाली गाड़ी टेम्पररी रजिस्ट्रेशन होता है और बॉडी बनने बाद उनका निरीक्षण कर स्थायी रजिस्ट्रेशन होता है।

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कई बार चेसिस वाली गाड़ी में बॉडी बनने विलंब हो जाता है, ऐसे स्थिति में ट्रांसपोर्टर को पैनल्टी लग जाती है। अब टेम्पररी रजिस्ट्रेशन को वैलिडिटी 6 माह हो जाने से ट्रांसपोर्टर बड़ी राहत मिलेगी।