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केंद्र को तंबाकू पर जीएसटी, उत्पाद शुल्क लगाने का हक

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बेंगलूरु। कर्नाटक हाई कोर्ट ने कहा है कि केंद्र सरकार तंबाकू और इसके उत्पादों पर केंद्रीय जीएसटी (CGST) के साथ उत्पाद शुल्क लगाने की हकदार है। कोर्ट ने तंबाकू निर्माताओं की उन याचिकाओं को खारिज कर दिया, जिनमें इस आशय के आदेश को चुनौती दी गई थी।

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न्यायमूर्ति एम.आइ. अरुण ने फैसले में कहा कि इन पर उत्पाद शुल्क (CGST) लगाना सार्वजनिक नीति का मामला है। यह अदालत इसमें हस्तक्षेप नहीं करेगी। सीजीएसटी स्वयं तंबाकू और तंबाकू उत्पादों पर कर लगाने के अलावा उत्पाद शुल्क लगाने पर विचार करता है।

जीएसटी अधिनियम का दिया हवाला

हाई कोर्ट ने कहा कि हालांकि आबकारी अधिनियम को निरस्त (CGST) कर दिया गया था, तंबाकू और इसके उत्पादों को संविधान की सातवीं अनुसूची में प्रविष्टि 84 के तहत जोड़ा गया था। इसलिए सीजीएसटी अधिनियम 2017 के प्रावधानों के तहत कर लगाने के अलावा उत्पाद शुल्क लगाया जा सकता है। कोर्ट ने कहा कि बेहतर स्पष्टीकरण के लिए केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम में संदर्भ दिया गया है।