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बड़ी ख़बर : झीरम घाटी जाँच आयोग के काम काज़ पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक

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बिलासपुर। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने झीरम घाटी जाँच आयोग के कामकाज पर रोक लगा दी है। इस ममाले में सूबे के नेताप्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी जिस पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने आयोग के कामकाज पर अगली सुनवाई तक के लिए रोक लगा दिया है।

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दरअसल राज्य सरकार ने झीरम घाटी में नक्सलियों द्वारा कांग्रेस नेताओं की हत्या के मामलें में नए जाँच आयोग का गठन किया था, जिसके कामकाज पर हाईकोर्ट ने अगली सुनवाई तक ये रोक लगाई है।

छत्तीसगढ़ सरकार ने 11 नवंबर 2021 को गठित दो सदस्यीय जांच आयोग के गठन का नोटिफिकेशन जारी किया था।इस पर याचिकाकर्ता धरमलाल कौशिक की ओर से तीन बिंदुओं पर आपत्ति दर्ज कराई थी।

इसमें वैधानिक दुर्भावना, जांच आयोग की रिपोर्ट को छह महीने के अंतराल में छत्तीसगढ़ विधानसभा में पेश नहीं किया जाना और एक ही घटना और मुद्दे पर दोबारा जांच की अनुमति नहीं होने की दलील दी गई थी।

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हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता का पक्ष जानने के बाद अगली सुनवाई तक आयोग के कामकाज पर रोक लगाई है। याचिकाकर्ता धरमलाल कौशिक की तरफ से वरिष्ठ अधिवक्ता महेश जेठमलानी और विवेक शर्मा ने अपनी दलील कोर्ट में पेश की जिसके बाद ये रोक लगाई गई है।