रायपुर। छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले (RAIPUR NEWS) में रहने वाले किसानो की जमीन पर पीडब्ल्यूडी के ब्रिज विभाग ब्रिज बना दिया। किसानो की जमीन पर ब्रिज तो बन गया, लेकिन मनमाफिक मुआवजा नहीं मिला। किसान राजस्व न्यायालय की शरण मे पहुंचे, तो न्यायलय ने पीडब्ल्यूडी के ब्रिज विभाग की संपत्ति कुर्क करने का निर्देश जारी कर दिया। आदेश पर अमल लेन की तयारी शुरू कर दी गयी है ।
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इस वजह से निकला आदेश
पीडब्ल्यूडी के ब्रिज विभाग ने मुरैठी गांव में शासन द्वारा जमीन अधिग्रहण (RAIPUR NEWS) करने के बाद ब्रिज का निर्माण किया था। यह ब्रिज सिलतरा इलाके को दुर्ग जिले के रास्ते से जोड़ता है। किसानों की जमीन अधिग्रहित कर ली गई, लेकिन उनको मुआवजा उनकी मांग के अनुसार नहीं मिला। पांच किसान मामले में कोर्ट चले गए। किसानों की तरफ से कोर्ट में उनका पक्ष अधिवक्ता रघुवंश तिवारी ने रखा। सभी पक्षों को जानने के बाद राजस्व न्यायालय ने किसानों के पक्ष में फैसला सुनाया और ब्रिज विभाग की संपत्ति कुर्क करने का निर्देश दिया है।
यह सामान होगा जब्त
दो बोलेरो वाहन, कुर्सी, टेबल, कंप्यूटर, डेेस्क्टॉप, टेलीकाॅम सिस्टम, एयर कंडीशनर एवं मौके पर मौजूद कुर्की योग्य सभी सामान्य को कुर्क किया जाएगा।
इन किसानों को इतना लेनी है राशि
बसंतीन बाई- 6 लाख 2 हजार 988, अशोक कुमार- 11 लाख 30 हजार 375, बसंतीन बाई- 3 लाख 40 हजार 761, मेहतरु- 9 लाख 765, केजूराम वर्मा- 3 लाख 74 हजार 460 रुपए लेना है। इसके अलावा (RAIPUR NEWS) राजस्व न्यायलय द्वारा जारी निर्देश में भुगतान विलंब होने की वजह से 15 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज देने का निर्देश जारी किया है।