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नीट काउंसलिंग : एक ही शासकीय नोटिस में दो विरोधाभासी नियम, मानसिक रूप से परेशान हो रहे छात्र

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रायपुर। एमबीबीएस और बीडीएस की काउंसलिंग 19 जनवरी (RAIPUR NEWS) से शुरू है। इसके लिए चिकित्सा शिक्षा विभाग नव नोटिस नोटिस क्रमांक 577 जारी किया है। लेकिन काउंसलिंग की प्रक्रिया में नियमों के उल्लंघन की बात सामने आ रही है।

डा. कुलदीप सोलंकी ने बताया कि नियम क्रमांक 7 के अनुसार काउंसलिंग (RAIPUR NEWS) की प्रक्रिया में स्पष्ट रूप से दर्शाया गया है कि पहले प्रदेश की मेरिट लिस्ट जारी की जाएगी। फिर छात्रों से उनकी चाइस फिलिंग की प्रक्रिया शुरू की जाएगी, लेकिन वर्तमान में छात्रों को बाध्य किया जा रहा है कि बिना मेरिट लिस्ट के रिलीज किए वह अपनी चाइस फिलिंग आनलाइन करें।

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पात्रता समाप्त हो जाएगी

नोटिस क्रमांक 577 में पृष्ठ नंबर 3 में स्पष्ट रूप से दिखाया गया है की प्रथम राउंड में फ्री एग्जिट का प्रविधान है, लेकिन उसी नोटिस में पृष्ठ क्रमांक 10 कंडिका क्रमांक 10 में लिखा गया है कि अगर किसी को शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय मिलता है और वह जाइन नहीं करता है तो उसे काउंसिलिंग से बाहर कर दिया जाएगा तथा उस की पात्रता समाप्त हो जाएगी।

इस प्रकार एक ही शासकीय नोटिस में दो विरोधाभासी नियम होने की वजह से छात्रों की समायाएं बढ़ गई हैं। इसे लेकर चिकित्सक ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल व स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव से मांग की है कि जल्द से जल्द इस विषय में संज्ञान लेकर उचित निर्देश संचनालय चिकित्सा शिक्षा को दें। ताकि मेडिकल सीटों पर दाखिले में पारदर्शिता बनी रहे।